केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार , 15 सितंबर, 2017 तक गैर-कर योग्य ऑनलाइन इकाई के लिए भारत से बाहर की जाने वाली ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न, जीएसटी 5 ए को दाखिल करने की देय तिथियां बढ़ा दी गई हैं । इसमें केंद्रीय और साथ ही एकीकृत जीएसटी भी शामिल है। राज्य अलग से एसजीएसटी के लिए अपने संबंधित नोटिस जारी करेगा।
सरकार ने जुलाई से 6 सितंबर तक इनपुट सेवा वितरकों के जीएसटी रिटर्न के लिए नई तारीखों को अधिसूचित किया है और अगस्त से 23 सितंबर तक हालांकि, जुलाई माह के फॉर्म 13 अगस्त तक दायर किए जाएंगे।
स्रोत – द इकोनॉमिक टाइम्स
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